1 फरवरी से पान मसाला पैकेट पर अनिवार्य होगा MRP, छोटे पैकेटों पर भी दिखानी होगी पूरी जानकारी

 नई दिल्ली
 पान मसाला उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत सभी तरह के पान मसाला पैकेटों (चाहे उनका आकार और वजन कुछ भी हो) के ऊपर खुदरा बिक्री मूल्य (Retail Sale Price) और दूसरी जरूरी उपभोक्ता सूचनाएं प्रदर्शित करनी होंगी। यह नियम अगले साल 1 फरवरी से लागू करना अनिवार्य होगा।

ये भी पढ़ें :  Gold-Silver Price Today: सोना चमका, चांदी अभी भी ₹1.60 लाख सस्ती — जानिए आज का ताज़ा रेट

खुदरा मूल्य प्रदर्शित करना होगा

इससे पहले, 10 ग्राम या उससे छोटे पान मसाला पैकेटों को कुछ अनिवार्य घोषणाएं नहीं करने से छूट मिली हुई थी। अक्सर इन छोटे पैकेटों पर कीमत नहीं लिखी होती थी, जिससे ग्राहकों को गुमराह किया जा सकता था। हालांकि, अब इस नए आदेश के बाद, इन छोटे पैक वाले पान मसाला पैकेटों के ऊपर भी खुदरा मूल्य प्रदर्शित करना होगा और उपभोक्ता संरक्षण (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम 2011 के तहत सभी आवश्यक घोषणाएं प्रदर्शित करनी होंगी।

ये भी पढ़ें :  भारत में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में UPI ने एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया, 16.73 अरब के नए स्तर पर पहुंचा

उत्पाद की बेहतर और स्पष्ट जानकारी

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि छोटे पैकेटों पर गुमराह करने वाली या धोखा देने वाली कीमतों को रोका जा सके। मंत्रालय को उम्मीद है कि इस पहल से ग्राहक को उत्पाद की बेहतर और स्पष्ट जानकारी मिलेगी, जिससे वे खरीदने का सही फैसला ले सकेंगे। यह आदेश सीधे तौर पर ग्राहकों के हितों की रक्षा करेगा।

Share

क्लिक करके इन्हें भी पढ़ें

Leave a Comment